मीरा-भायंदर में 254.88 एकड़ ज़मीन पर बॉम्बे HC के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा ।

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सन संवाददाता

मीरा-भायंदर ।  महाराष्ट्र सरकार मीरा-भायंदर में लगभग 254.88 एकड़ प्राइम ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़े बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल को अपने फ़ैसले में, लंबे समय से चल रहे ज़मीन के मालिकाना हक के विवाद में प्राइवेट कंपनियों – द एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी और मीरा रियल एस्टेट डेवलपर्स – के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था।

इस फ़ैसले को अचानक बताया गया, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार ने ज़मीन पर अपना दावा मज़बूती से पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) फ़ाइल करने का फ़ैसला किया है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह ज़मीन राज्य सरकार की है। सरकार के मुताबिक, 1948 से बिना पहले से मंज़ूरी के भायंदर इलाके में मौजूद ज़मीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में कथित तौर पर बदलाव किए गए, जिसके बाद एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी और बाद में मीरा साल्ट वर्क्स जैसी प्राइवेट कंपनियों के नाम ऑफ़िशियल रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। बाद में यह झगड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने पार्टियों को ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाने को कहा। 2002 में, कलेक्टर ने मीरा साल्ट वर्क्स का दावा खारिज कर दिया और आदेश दिया कि पूरी ज़मीन सरकार की हो।

हालांकि, कंपनियों और साल्ट कमिश्नर ने 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने साल्ट कमिश्नर की अपील खारिज कर दी, लेकिन माना कि ज़मीन मीरा साल्ट वर्क्स की है। मिस्टर बावनकुले ने महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, 1966 के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ज़मीन कानूनी तौर पर राज्य सरकार की है और कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरफेर करके सरकारी ज़मीन हड़पने की कोशिशों का कड़ा विरोध किया जाएगा।

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